चांडिल के कपाली ओपी क्षेत्र में कथित गांजा कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, डोबो काड़ी पत्थर स्थित एक घर में गांजे की तौल कर छोटी-छोटी पुड़िया तैयार की जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3.093 किलो गांजा, 5 लाख 19 हजार 500 रुपये नकद, पैकिंग सामग्री और तौल से जुड़े सामान बरामद किए हैं।
मामले की जानकारी चांडिल डीएसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ शिव प्रकाश कुमार ने दी। पुलिस के मुताबिक, 30 सितंबर को दोपहर करीब 12:05 बजे सूचना मिली थी कि कपाली ओपी क्षेत्र के डोबो काड़ी पत्थर में गांजे की खरीद-बिक्री की जा रही है। सूचना के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

घर के अंदर गांजा तौलने और पुड़िया तैयार करने का पुलिस का दावा
पुलिस के अनुसार, टीम ने डोबो काड़ी पत्थर निवासी अशोक तुरहा के घर की घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि घर के अंदर दो व्यक्ति मापी मशीन से गांजा तौलकर छोटी-छोटी पुड़िया तैयार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही दोनों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशोक तुरहा (42 वर्ष), पिता स्व. भिखारी तुरहा और उसके पुत्र अभिजीत तुरहा (20 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों डोबो काड़ी पत्थर, थाना चांडिल (कपाली ओपी) के निवासी बताए गए हैं।
चौकी के नीचे से गांजा बरामद होने की बात
पुलिस के अनुसार, घर की तलाशी के दौरान चौकी के नीचे रखे अलग-अलग प्लास्टिक पैकेटों से कुल 3.093 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने 89 पुड़िया बरामद होने की भी जानकारी दी है।
इसके अलावा मौके से 5,19,500 रुपये नकद, TAITAN कंपनी की एक सीलिंग मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, छह बंडल प्लास्टिक पाउच, एक स्मार्टफोन और JH05DN-2886 नंबर की बाइक बरामद की गई है।
बरामदगी के साथ सप्लाई नेटवर्क की जांच भी अहम
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जांच का दायरा अब कथित सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने की संभावना है। बरामद गांजा कहां से आया, इसकी आपूर्ति किसे की जाती थी और इस पूरे मामले में अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हैं, यह जांच का विषय है।
घर से नकद रकम, पैकिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और सीलिंग मशीन मिलने की बात पुलिस ने कही है। हालांकि, इन सामानों और नकदी का गांजा कारोबार से सीधा संबंध जांच और न्यायिक प्रक्रिया में निर्धारित होना है।
NDPS Act के तहत मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार, मामले में कपाली ओपी कांड संख्या 133/26 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS Act की धारा 20(b)(ii)(B)/29 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आगे की जांच में कथित गांजा कारोबार के स्रोत, सप्लाई चेन और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है।